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ट्रैक्टर पर तीन लाख की सब्सिडी लेनी है तो जल्दी करें आवेदन | जाने पूरी खबर | अंतिम तारिख 10 जनवरी

Tractor Subsidy
जानें, क्या है राज्य सरकार की योजना और इसके लिए पात्रता, शर्तें, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया

ट्रैक्टर पर तीन लाख की सब्सिडी लेनी है तो जल्दी करें आवेदन, जाने पूरी खबर अंतिम तारिख 10 जनवरी

हरियाणा सरकार की एक ऐसी योजना आयी है जिसमें जो किसान आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से ट्रैक्टर नहीं खरीद पाते हैं, उन्हें अब ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है है। गरीब और पिछड़े किसानों के उत्थान के लिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग योजनाओं के तहत किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। WhatsApp पर भाव पाने के लिए ग्रुप join करे

इसी कड़ी में अब हरियाणा सरकार ने राज्य के वर्ग विशेष के किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हरियाणा के कृषि विभाग की ओर से राज्य के वर्ग विशेष के किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 50 प्रतिशत या फिर अधिकतम 3 लाख रुपए तक हो सकती है । इसके लिए किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। लाभार्थी किसान 10 जनवरी 2023 तक सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। किसान साथियो इस इस पोस्ट में हम हरियाणा सरकार की ओर से ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को दी जा रही सब्सिडी, पात्रता, शर्तें, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी दे रहे हैं। चावल के भाव का क्या है इशारा, नए साल में कितने और बढ़ेंगे धान के भाव? बासमती तेजी मंदी रिपोर्ट

क्या है हरियाणा सरकार की ट्रैक्टर सब्सिडी योजना (Tractor Subsidy Scheme)
किसान साथियो हरियाणा सरकार की तरफ से इस योजना का लाभ केवल विशेष वर्ग को ही दिया गया है। हरियाणा के अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को ही नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए SB89 स्कीम के तहत सब्सिडी दी जा रही है। इस स्कीम से किसानों को लगभग आधी कीमत पर ट्रैक्टर मिल सकता हैं।  इस योजना का मुख्य उद्‌देश्य अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर किसानों और समूह को ट्रैक्टर उपलब्ध कराना है जिससे की वे इसका लाभ उठा कर खेती-किसानी का काम कर सकें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा सरकार की कृषि यंत्र योजना में अलग अलग कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है (Haryana tractor Subsidy Scheme) जिसमें एक प्रमुख शर्त यह होती है कि किसान के पास ट्रैक्टर होना जरूरी है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर किसान, विशेष कर अनुसूचित जाति के किसान ट्रैक्टर नहीं होने से अन्य कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ पाने से वंचित हो जाते हैं और उन्हें कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता है, लेकिन अब जब अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी दी ही जा रही है तो अब ये किसान भी रोटेरी वीडर, जीरो टिल मशीन, स्ट्रा रीपर, रीपर बाइंडर, एमबी प्लाऊ, सुपर सीडर जैसे कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे। आज से 1 लाख तक बढ़ जाएंगे ट्रैक्टर के दाम, जानिए क्या है वज़ह

कितने एचपी के ट्रैक्टर पर मिल रही है सब्सिडी
हरियाणा सरकार की ओर से अनुसूचित जाति के किसानों और समूहों को 35 एचपी से ऊपर के नए ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। किसान राज्य द्वारा अधिकृत की गई किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर खरीद कर सकते है। योजना में ड्रॉ के द्वारा चयनित किसान को पहले ट्रैक्टर की खरीद करनी होगी। इसके बाद ट्रैक्टर की खरीदी की रसीद विभाग को जमा करानी होगी उसके बाद किसान को ट्रैक्टर पर सब्सिडी की राशि का भुगतान किया जाएगा। बासमती धान के ताजा भाव | Basmati Paddy Rate Today 03 January 2023

क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होंगे

अनुसूचित जाति वर्ग के किसान साथियो को सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऑनलाइन (Tractor subsidy apply online) आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें कुछ महत्वपूर्ण काग़जों की आवश्यकता होगी, जिनका वर्णन इस प्रकार से हैं-

1. किसान का बैंक खाता विवरण, इसके लिए पासबुक की कॉपी
2. आवेदन करने वाले किसान का परमानेंट अकाउंट नंबर
3. आवेदन करने वाले किसान का पैन कार्ड
4. सक्षम प्राधिकरण की ओर से जारी अनुसूचित जाति का प्रमाण प्रमाण-पत्र
5. आवेदन करने वाले किसान का परिवार पहचान पत्र
6. मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण

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कैसे करें ऑनलाइन आवेदन (Subsidy For Tractor)
किसान सरल पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी पर ट्रैक्टर लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरल पोर्टल पर आवेदन करने से पहले किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पार्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के निकटतम कृषि विभाग से संपर्क करें।

कैसे किया जाएगा किसानों का चयन
जैसा कि हमने बताया कि ट्रैक्टर पर सब्सिडी (Subsidy on tractor) के लिए किसानों का चयन लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। लॉटरी में चयन होने पर किसान को 15 दिन के अंदर ट्रैक्टर खरीदना अनिवार्य होगा। इसके बाद ट्रैक्टर खरीदने के बिल की रसीद किसान को कृषि विभाग कार्यालय में देनी होगी। इसके बाद किसान को ट्रैक्टर की सब्सिडी की राशि का भुगतान उसके बैंक खाते में कर दिया जाएगा। बता दें कि जिले के किसानों को 30 ट्रैक्टर देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लॉटरी में ड्रा की प्रक्रिया जिलास्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा पूरी की जाएगी।

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