1 अप्रैल से इन 19 शहरों में बंद हो जाएगी शराब | जानिए क्या है इसकी वजह
दोस्तों शराब पिने वाले लोगो के लिए एक बुरी खबर सामने आई है 1 अप्रैल, 2025 से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष में कई राज्यों में नए नियम लागू होंगे। इसके चलते विभिन्न शराब नीतियों में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। खबरों के अनुसार, एक राज्य में पहली बार "लो अल्कोहलिक बेवरेज बार" खोला जाएगा। इसके साथ ही, 19 स्थानों पर शराब की बिक्री बंद कर दी जाएगी। इन स्थानों में 17 धार्मिक महत्व के शहर भी शामिल हैं। नई शराब नीति के तहत उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, अमरकंटक और सलकनपुर जैसे शहरों में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
MP में कितनी है बार की कुल संख्या
मध्य प्रदेश में शराब नीति में बड़े बदलाव हुए हैं। अब प्रदेश में 'लो अल्कोहलिक बेवरेज बार' खोले जा सकेंगे। इन बार में सिर्फ बीयर, वाइन और रेडी-टू-ड्रिंक जैसे पेय पदार्थ मिलेंगे, जिनमें अल्कोहल की मात्रा 10% से कम होगी। इन बार में शराब पीने की सख्त मनाही रहेगी। यानी, यहाँ बैठकर शराब नहीं पी जा सकेगी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में अभी 460 से 470 बार हैं। आबकारी विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, इन नए बार के खुलने से इनकी संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी।
1 अप्रैल से इन 19 शहरों में बंद हो जाएंगी शराब
मध्य प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए राज्य के 19 धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थानों पर 1 अप्रैल से शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस फैसले के तहत उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, अमरकंटक और सलकनपुर समेत 19 स्थानों पर शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 23 जनवरी को नई आबकारी नीति को मंजूरी देते हुए इस प्रतिबंध का ऐलान किया था। इस नीति के तहत राज्य में पहली बार 'लो अल्कोहलिक बेवरेज बार' भी खोले जाएंगे। सरकार के इस फैसले से राज्य में संचालित कुल 47 शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी, जिससे राज्य सरकार को लगभग 450 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा।
रीन्यूअल फीस में होगी 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी
मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत अगले वित्त वर्ष के लिए शराब की दुकानों के नवीनीकरण शुल्क में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। हालांकि, यहां बाहर से शराब लाकर पीने पर कोई रोक नहीं होगी। इसका मतलब है कि जिन शहरों में शराब की बिक्री बंद हो जाएगी, वहां के लोग बाहर से शराब लाकर पी सकेंगे। अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश में सिर्फ आबकारी कानून लागू है, जबकि बिहार और गुजरात में शराबबंदी है। बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2016 के अनुसार, जहां दुकानें बंद होंगी, वहां शराब ले जाने और पीने पर भी प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।
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मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।