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प्यार स्टोरेज के लिए स्टोर बनाने पर मिल रही है सब्सिडी | जाने कैसे करना है अप्लाई

प्यार स्टोरेज के लिए स्टोर बनाने पर मिल रही है सब्सिडी | जाने कैसे करना है अप्लाई
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किसान साथियों  प्याज की खेती कई राज्यों में बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसका सही तरीके से भंडारण करना होता है। अगर प्याज को सही तरीके से स्टोर न किया जाए, तो उसमें सड़न और खराबी होने की संभावना बढ़ जाती है, इसी समस्या को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार किसानों को प्याज स्टोरेज (भंडारण) के निर्माण पर सब्सिडी प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत किसान अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और बाजार में उचित मूल्य पर बेच सकते हैं। इस लेख में हम इस योजना की पूरी जानकारी देंगे, जिसमें शामिल हैं – योजना के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण बातें।

2024-25 में प्याज का उत्पादन कितना ?

अगर हम प्याज उत्पादन की बात करें, तो फसल वर्ष 2024-25 में उत्पादन 288.77 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष 242.67 लाख टन की तुलना में 19% अधिक है। इस बढ़ी हुई पैदावार को देखते हुए किसानों के लिए प्याज को स्टोर करना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि वे मांग और आपूर्ति के अनुसार सही समय पर अपनी फसल बेच सकें और ज्यादा मुनाफा कमा सकें।

प्याज भंडारण के लिए सब्सिडी कैसे मिलेगी?

प्याज की खेती जुलाई से जून के बीच होती है, और कई बार किसानों को अच्छी पैदावार के बावजूद स्टोरेज की समस्या के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। यदि प्याज को सही ढंग से स्टोर किया जाए तो यह लंबे समय तक खराब नहीं होता और किसान इसे बाजार में अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, बिहार सरकार ने किसानों को प्याज स्टोरेज निर्माण पर सब्सिडी देने की घोषणा की है।

कौन-कौन से किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ?

बिहार के 23 जिलों के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें शामिल जिले हैं:

बेगूसराय, भोजपुर, बांका, बक्सर, औरंगाबाद, जहानाबाद, सिवान, कैमूर, शेखपुरा, लखीसराय, सारण, नालंदा, नवादा, भागलपुर, मुंगेर, गया, मधुबनी, वैशाली, जनपद, खगड़िया, समस्तीपुर, पटना, रोहतास और पूर्णिया। अगर आप इनमें से किसी जिले के किसान हैं, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने प्याज को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।

कितना सब्सिडी मिलेगा?

प्याज भंडारण गोदाम की कुल लागत ₹6 लाख तय की गई है, जिसमें सरकार 75% यानी ₹4.50 लाख की सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसका मतलब है कि किसानों को केवल ₹1.50 लाख यानी 25% खर्च करना होगा। इस योजना के तहत किसान बहुत ही कम लागत में प्याज का भंडारण गोदाम बना सकते हैं, जिससे वे अपनी फसल को सुरक्षित रखकर नुकसान से बचा सकते हैं और बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं।

योजना के तहत स्टोरेज निर्माण की शर्तें

सरकार के आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर किसानों को प्याज भंडारण का काम शुरू करना अनिवार्य होगा। यदि किसान इस निर्धारित समय सीमा के भीतर काम शुरू नहीं करते हैं, तो उनका आदेश रद्द कर दिया जाएगा। सरकार किसानों को अनुमोदित मॉडल एग्रीमेंट और संरचना का नक्शा उपलब्ध कराएगी, जिसे भूमि संरक्षण निदेशालय और बीएयू, सबौर द्वारा तैयार किया गया है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि भंडारण निर्माण पूरी तरह से सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार ही किया जाए, ताकि किसानों को योजना का पूरा लाभ मिल सके।

आवेदन प्रक्रिया (कैसे करें अप्लाई?)

अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी, जैसे आधार कार्ड, भूमि दस्तावेज (खसरा-खतौनी), बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, और अन्य जरूरी कागजात जो सरकार द्वारा मांगे जाएं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले राज्य सरकार की कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाएं और "प्याज भंडारण सब्सिडी योजना" के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद आवेदन पत्र को ध्यान से भरें और सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। जब सारी जानकारी सही भर दी जाए, तो सबमिट बटन दबाकर आवेदन पूरा करें। आवेदन की स्थिति जानने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लें, जिससे आप भविष्य में अपना स्टेटस चेक कर सकें।

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About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।