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सोलर पंप अनुदान योजना के तहत, किसानो को मिलेगा 60% सब्सिडी । जानिए पूरी प्रक्रिया

सोलर पंप अनुदान योजना के तहत, किसानो को मिलेगा 60% सब्सिडी । जानिए पूरी प्रक्रिया
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भारत सरकार किसने की आय को दोगुनी करने के लिए प्रयासरत है। इसी प्रयास में सरकार अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाती रहती है। भारत सरकार के अलावा राज्य सरकार भी अपने स्तर पर विभिन्न योजनाओं का संचालन करती है। हमारा प्रयास है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का किसानों को अधिक से अधिक फायदा मिले

कृषि विभाग ने किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लाई है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही 'पीएम कुसुम योजना' के तहत, किसानों को अपने खेतों में सोलर पंप लगवाने का एक शानदार अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को 60% की सब्सिडी उपलब्ध होगी। सोलर पंप के माध्यम से सिंचाई करने से किसानों को बिजली और डीजल पंपों की तुलना में कम खर्च करना पड़ेगा।

कृषि अधिकारी सोम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि 'पीएम कुसुम योजना' का लक्ष्य सोलर पंप्स को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अनुसार, 2 एचपी, 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी और 10 एचपी तक के सोलर पंप्स लगाए जा सकते हैं। यह योजना का लाभ उठाने के लिए किसान 20 तारीख से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं, जिसके लिए वे कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर जा सकते हैं।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, किसान को कृषि विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके लिए किसान जन सेवा केन्द्र या सीएचसी के माध्यम से कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।

 रजिस्ट्रेशन के बाद, किसान को ऑनलाइन ₹5000 का टोकन मिलेगा

इस योजना में, पहले आए पहले पाए के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। जो किसान पहले रजिस्टर करेगा और टोकन लेगा, उसे ही पहले योजना का लाभ मिलेगा। अगर किसी किसान का चयन नहीं होता है, तो उसका टोकन रिफंड कर दिया जाएगा और वह ऑनलाइन ₹5000 अपने खाते में प्राप्त करेगा। इसकी जानकारी को कृषि अधिकारी सोम प्रकाश गुप्ता ने साझा की है।
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को 60% अनुदान पर सोलर पंप मिल रहा है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
योजना की पात्रता शर्तें
 किसान भारत का नागरिक होना चाहिए।
किसान के पास कृषि भूमि का स्वामित्व या पट्टा होना चाहिए।
किसान के पास सिंचाई के लिए विद्युत या डीजल पंप होना चाहिए।
किसान की भूमि बिजली लाइन से जुड़ी होनी चाहिए।

योजना के लाभ
सरकार किसानों को सोलर पंप की खरीद पर सब्सिडी प्रदान कर रही है। सोलर पंप्स का उपयोग कृषि और पानी सप्लाई के लिए किया जा सकता है और इससे किसानों को बेहतर प्रणालियों का उपयोग करने का अवसर मिलता है। यहां इस प्रक्रिया की सारांशिक जानकारी है:
पंजीकरण:

  • किसानों को सोलर पंप अनुदान का लाभ उठाने के लिए पहले उन्हें आवेदन करना होता है।
  • आवेदन के लिए किसानों को किसी स्थानीय अथॉरिटी या सरकारी पोर्टल पर जाकर पंजीकृत करना होता है।

सब्सिडी योजना का चयन:

  • विभिन्न सरकारी स्तरों ने अलग-अलग सोलर पंप अनुदान योजनाएं शुरू की हैं। किसान उनमें से एक चुन सकते हैं जो उनकी आवश्यकताओं को सबसे अच्छे रूप से पूरा करती है।

 अनुदान और दस्तावेज:

  • स्वीकृत योजना के तहत, किसान को सोलर पंप की खरीद पर अनुदान या सब्सिडी प्रदान की जाती है। किसान को आवश्यक दस्तावेज़ जमा करना होता है, जैसे कि आवेदन पत्र, कृषि भूमि का प्रमाणपत्र, आदि।

अनुमोदन और प्राप्ति:

  • आवेदन के पश्चात्, स्थानीय अथॉरिटी या सरकारी विभाग द्वारा योजना को मैन्युअल रूप से स्वीकृत किया जाता है।
  •  स्वीकृति के बाद, किसान को अनुदान प्राप्त होता है और उसे सोलर पंप की खरीद करने का अधिकार होता है।

सोलर पंप का इंस्टॉलेशन:

  • किसान को अनुदान प्राप्त होने के बाद, उसे सोलर पंप को इंस्टॉल करने के लिए विशेषज्ञों से सहायता प्राप्त करनी होती है।

सोलर पंप का उपयोग:

  • सोलर पंप का उपयोग कृषि, पानी सप्लाई, और अन्य क्षेत्रों में किया जा सकता है, जिससे किसानों को स्वतंत्रता और सुस्त ऊर्जा संकुल मिलता है।योजना की प्रगति और स्वीकृति:
  • योजना की प्रगति और स्वीकृति की जानकारी स्थानीय सरकार या योजना के प्रबंधन संचालक से प्राप्त की जा सकती है।

योजना के लिए आवेदन कैसे करें
योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसान को संबंधित कृषि विभाग में आवेदन करना होगा।
आवेदन पत्र में किसान को अपनी सभी जानकारी जैसे नाम, पता, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर आदि भरना होगा।
आवेदन पत्र के साथ किसान को आवश्यक दस्तावेज जैसे भूमि का पट्टा, बिजली कनेक्शन का प्रमाण आदि भी जमा करना होगा।

योजना का लाभ कब मिलेगा
आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद, कृषि विभाग द्वारा किसान का आवेदन पत्र सत्यापित किया जाएगा।
आवेदन पत्र सत्यापित होने के बाद, किसान को सोलर पंप के लिए अनुदान दिया जाएगा।
अनुदान की राशि किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान संबंधित कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

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About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।