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MP में कृषि यंत्रों पर मिल रही है 60% तक की सब्सिडी | जाने क्या है आवेदन की प्रक्रिया

MP में कृषि यंत्रों पर मिल रही है 60% तक की सब्सिडी | जाने क्या है आवेदन की प्रक्रिया
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किसान साथियो मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य सरकार ने कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी ताकि वे आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग कर सकें और अपनी उत्पादकता बढ़ा सकें। 11 फरवरी से स्ट्रॉ रिपर, पावर टिलर और पावर वीडर जैसे कई कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इससे पहले मिनी दाल मिल और मिलेट मिल के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनकी लॉटरी आज ही निकाली जानी है। किसानों के पास स्ट्रॉ रिपर सहित अन्य कृषि यंत्रों के लिए 18 फरवरी तक आवेदन करने का समय है। जो किसान कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें जल्द से जल्द कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत आवेदन करना चाहिए। प्राप्त आवेदनों के आधार पर 19 फरवरी को पोर्टल पर चयनित किसानों की लॉटरी जारी कर दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाकर किसान अपनी खेती को और अधिक लाभदायक बना सकते हैं।

किन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी
कृषि कार्यों को आसान और तीव्र बनाने के लिए सरकार किसानों को कई तरह के कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही है। इनमें पावर वीडर, 8 बीएचपी या उससे अधिक क्षमता वाला पावर टिलर, पावर हैरो, श्रेडर/मल्चर, स्ट्रॉ रीपर और स्वचालित या ट्रेक्टर से चलने वाले रीपर जैसे यंत्र शामिल हैं। ये यंत्र किसानों को खेतों की जुताई, खरपतवार उखाड़ने, फसल कटाई आदि कार्यों को आसानी से करने में मदद करते हैं। सरकार द्वारा दिए जाने वाले इस अनुदान से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और खेती को अधिक लाभदायक बनाया जा सकेगा।

कृषि यंत्रो पर कितनी सब्सिडी मिलेगी
मध्य प्रदेश सरकार के कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा चलाई जा रही कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जाता है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के किसानों को अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग-अलग दर से अनुदान दिया जाएगा। लघु और सीमांत किसानों को इस योजना के तहत इकाई लागत का 50% से 60% तक का अनुदान दिया जाएगा, जबकि अन्य सभी वर्ग के किसानों को 40% से 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। किसान इस योजना के तहत मिलने वाले अनुदान की राशि की गणना आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से कर सकते हैं।

किन कृषि यंत्रों के लिए कितना बनवाना होगा डिमांड ड्राफ्ट
कृषि यंत्रों की खरीद के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जमा करना होता है। विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए डिमांड ड्राफ्ट की राशि अलग-अलग होती है।
1. पावर वीडर: 3100 रुपये
2. पावर टिलर (8 बी.एच.पी से अधिक): 5000 रुपये
3. पावर हैरो: 3500 रुपये
4. श्रेडर/मल्चर: 5500 रुपये
5. स्ट्रॉ रीपर: 10000 रुपये
6. रीपर (स्वचालित/ट्रेक्टर चलित): 3300 रुपये

यहां से बनवा सकेंगे डिमांड ड्राफ्ट
मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्रों पर सब्सिडी पाने के लिए किसानों को पहले धरोहर राशि (डिमांड ड्राफ्ट - DD) बनवाना अनिवार्य होगा। बिना डीडी के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसानों को अपने बैंक खाते से निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (DD) अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम पर बनवाना होगा। आवेदन प्रक्रिया के दौरान इस डीडी की स्कैन कॉपी को ऑनलाइन अपलोड करना आवश्यक है। इच्छुक किसान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से भी धरोहर राशि का भुगतान कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। धरोहर राशि की राशि और अन्य विवरणों के लिए आपको कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf) पर विजिट करना चाहिए।

कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए), भूमि का रिकॉर्ड (बी-1 की प्रति), बिजली कनेक्शन का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर शामिल हैं। ये दस्तावेज आपकी पहचान, बैंक विवरण, भूमि स्वामित्व और संपर्क जानकारी को सत्यापित करने में मदद करते हैं।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी पाने के लिए कहां करे आवेदन
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। अब किसान घर बैठे या अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन या सीएससी केंद्र से जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत किसान विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसानों को e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (https://farmer.mpdage.org/Home/Index) पर जाना होगा। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत हैं, वे आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं। नए किसानों को आवेदन करने से पहले बायोमेट्रिक आधार अथेंटिकेशन के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराकर उनकी उत्पादकता बढ़ाना है।

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About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।

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