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सवा साल बाद आया फैसला | हरियाणा में जल्दी हो सकते हैं पंचायत चुनाव

सवा साल बाद आया फैसला | हरियाणा में जल्दी हो सकते हैं पंचायत चुनाव पिछले सवा साल से पंचायत चुनाव पर छाए बादल अब छंटते दिखाई दे रहे हैं। मामले ने अब एक सुखद मोड़ लिया है। पजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई हुई। माननीय कोर्ट ने हरियाणा सरकार को
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सवा साल बाद आया फैसला | हरियाणा में जल्दी हो सकते हैं पंचायत चुनाव

सवा साल बाद आया फैसला | हरियाणा में जल्दी हो सकते हैं पंचायत चुनाव

पिछले सवा साल से पंचायत चुनाव पर छाए बादल अब छंटते दिखाई दे रहे हैं। मामले ने अब एक सुखद मोड़ लिया है। पजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई हुई। माननीय कोर्ट ने हरियाणा सरकार को पंचायत चुनाव करवाने की अनुमति दे दी है। वहीं नगर निकाय चुनाव मामले में अगली तारीख मंगलवार 10 मई की रखी गई है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में 22 जिला परिषद, 142 पंचायत समिति और 6305 पंचायतों में सरपंच-पंच पदों पर चुनाव होने वाले हैं

हरियाणा सरकार द्वारा पंचायत चुनाव करवाने की अनुमति को लेकर दाखिल अर्जी को मंजूर करते हुए बुधवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने का रास्ता खोल दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए हरियाणा सरकार ने कहा था कि प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को समाप्त हो चुका है। पंचयती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्रावधान को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

सरकार ने बीते दिनों कोरोना के चलते पंचायत चुनाव फिलहाल नहीं करवाने का निर्णय लिया था। लेकिन अब हालत सुधरने के बाद सरकार ने अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि अब स्थिति बेहतर हो गई है इसलिए चुनाव करवाए जा सकते हैं। हरियाणा सरकार दो फेज में चुनाव करवाना चाहती है, पहले फेज में ग्राम पंचायत और दूसरे फेज में पंचायत समीति और जिला परिषद के चुनाव का प्रस्ताव है।

हरियाणा सरकार नई आरक्षण व्यवस्था से ही चुनाव करा सकेगी। इसके लिए सरकार अपनी सुविधा अनुसार और तैयारी के हिसाब से पंचायत चुनाव की तारीख घोषित कर सकती है।

पंचायतों में आरक्षण के अन्य मामलों में हरियाणा सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई चलती रहेगी।

गौरतलब है कि इन सुनवाईयों पर यदि हाईकोर्ट का फैसला पंचायतों में आरक्षण के लिए गए सरकार के फैसले के विरुद्ध आया तो सरकार को नए सिरे से चुनाव कराने पड़ सकते हैं। यदि हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को उचित माना तो निकट भविष्य में होने वाले पंचायत चुनाव के नतीजे मान्य होंगे।

हरियाणा भाजपा अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा है कि माननीय हाई कोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव से स्टे हटाना बहुत खुशी की बात है। राज्य में अब पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सरकार जल्दी ही चुनाव करवाएगी। भाजपा पंचायत चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है।