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अनजान है किसान ट्रैक्टर-ट्राली पर लागू इन 4 नियमो से | जाने कोनसे है ये ट्रैफिक के 4 नियम

अनजान है किसान ट्रैक्टर-ट्राली पर लागू इन 4 नियमो से | जाने कोनसे है ये ट्रैफिक के 4 नियम
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किसान साथियो ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग खेती के कार्यों के लिए किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में इसका उपयोग मिट्टी और रेत खनन के साथ-साथ सवारी ढोने के लिए भी किया जा रहा है। ट्रैक्टर-ट्रॉली का कमर्शियल उपयोग करने के साथ ही कई बार बिना रजिस्ट्रेशन के ट्रॉली का संचालन किया जाता है, जो कि पूरी तरह से गैरकानूनी है। उप संभागीय परिवहन अधिकारी शांति भूषण पांडे ने बताया कि ट्रैक्टर का पंजीकरण कृषि कार्यों के लिए कराया जाता है, लेकिन कई बार किसान ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली जोड़कर कमर्शियल उपयोग करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में ट्रैक्टर और ट्रॉली का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

ट्रॉली का निर्माण केवल अधिकृत निर्माता फर्म ही कर सकती है
परिवहन अधिकारी शांति भूषण पांडे ने बताया कि पंजीकरण योग्य ट्रॉली का निर्माण केवल अधिकृत निर्माता फर्म ही कर सकती है। केवल अधिकृत निर्माता फर्म से तैयार की गई ट्रॉली का ही पंजीकरण किया जा सकता है, लेकिन शाहजहांपुर में कोई भी अधिकृत फर्म नहीं है। इस जिले में एक भी ट्रॉली पंजीकृत नहीं है। समय-समय पर अभियान चलाकर अवैध रूप से चल रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। कई ट्रैक्टर-ट्रॉली भी सीज की जा चुकी हैं।

ट्रॉली का करना होता है रजिस्ट्रेशन?
ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फिटनेस, टैक्स, परमिट, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन ट्रक की तरह ही किया जाता है। इसमें 242 रुपये प्रति टन के हिसाब से टैक्स जमा करना पड़ता है। जितने टन की ट्रॉली पास होती है, उसी हिसाब से टैक्स जमा करने के बाद पंजीकरण किया जाता है। पंजीकरण कराने के बाद पंजीकरण नंबर जारी किया जाता है।

ट्रैक्टर-ट्राली ढो सकती सवारी
शांति भूषण पांडे ने बताया कि अगर ट्रैक्टर-ट्रॉली से कृषि कार्य के अलावा सवारियों को ढोया जाता है तो ट्रैक्टर मालिक से 2200 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। किसी भी अनाधिकृत वाहन से सवारियों को ढोना कानूनी रूप से मान्य नहीं है।

ट्रैक्टर चलाने के लिए लाइसेंस की होती है आवश्यकता
शांति भूषण पांडे ने बताया कि किसी भी वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है। ट्रैक्टर चलाने के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। लाइट मोटर व्हीकल (LMV) ड्राइविंग लाइसेंस धारक ट्रैक्टर चला सकते हैं। इस लाइसेंस से 7500 किलोग्राम तक के वाहन चलाए जा सकते हैं।

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About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।