रोड़ पर ट्रैक्टर चलाते हैं तो जान लें ये नियम | पालन ना करने पर लगेगा जुर्माना

 

किसान साथियो ट्रैक्टर चालकों के लिए आरटीओ की विशेष चेतावनी जारी की गई है। अगर चालक ट्रैक्टर चलाते समय इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें भारी भरकम के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, और इसके अतिरिक्त उनका ट्रैक्टर भी जब्त किया जा सकता है। ट्रैक्टर एक कृषि व्यावसायिक वाहन होने के कारण, इसका उपयोग खेती संबंधित सभी कामों में किया जाता है, जैसे कि खेतों की जुताई, कृषि कार्यों के लिए माल ढोना, और अपने उत्पाद को मंडी ले जाना। इसलिए, ट्रैक्टर को 'किसानों का पुत्र' भी कहा जाता है। देश में जैसे अन्य छोटे-बड़े कमर्शियल वाहनों और निजी गाड़ियों के रोड पर चलने के लिए आरटीओ नियम बनाए गए हैं, वैसे ही ट्रैक्टर चलाने के लिए भी कई नियम हैं। यदि ट्रैक्टर चालक इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और भारी भरकम आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। यानी, यदि किसान ट्रैक्टर चलाते समय इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें लाखों रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए, ट्रैक्टर चालकों को ट्रैक्टर पर चढ़ने से पहले और इसे चलाते समय इन महत्वपूर्ण आरटीओ नियमों को जरूर जानना चाहिए। आइए, ट्रैक्टर चालकों के लिए जारी आरटीओ की चेतावनी के बारे में विस्तार से जानें।

लग सकता है जुर्माना
साथियो परिवहन अधिकारियों के अनुसार, अधिकांश ट्रैक्टर कृषि और संबंधित कार्यों के लिए पंजीकृत होते हैं, जिनका उपयोग मुख्य रूप से कृषि कार्यों के लिए होता है। अगर किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को व्यावसायिक रूप से उपयोग करता है, तो इसमें ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान हो सकता है। इसके अनुसार, यदि ऐसी स्थिति होती है, तो किसान को आरटीओ द्वारा एक लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

ओवरलोडिंग ट्रक्टर पर लगेगा जुर्माना
साथियो अधिकारियों के अनुसार, अगर ट्रैक्टर-ट्रॉली का इस्तेमाल व्यावसायिक रूप से किया जाता है, तो ट्रैक्टर मालिक पर ओवरलोडिंग, फिटनेस और परमिट न होने के आधार पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यहां तक कि अगर कृषि कार्य के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली में ओवरलोड माल भरा जाता है, तब भी किसानों/कारोबारियों से जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। यदि किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली से कृषि कार्य के अलावा सवारियां ढोने का काम करते हैं, तो 2200 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से ट्रैक्टर मालिक से जुर्माना वसूला जा सकता है। किसी भी अनाधिकृत वाहन से सवारियां ढोना कानूनन गलत है और ऐसा करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना वसूलने का प्रावधान है।

मूल संरचना परिवर्तन करने पर सरकार को देने पड़ सकते है एक लाख रुपए
साथियो परिवहन अधिकारियों का कहना है कि ट्रैक्टर की मूल संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर ट्रैक्टर मालिक अपने ट्रैक्टर की मूल संरचना में कोई बदलाव करते हैं, तो उनसे 1 लाख रुपये तक का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। किसी भी वाहन को चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है, और ट्रैक्टर चलाने के लिए भी कानूनी ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस धारक 7500 किलोग्राम तक के वाहनों को चला सकते हैं, जिसमें ट्रैक्टर भी शामिल है।

ट्रैक्टर के साथ-साथ ट्रॉली का भी कराना होगा पंजीकरण
साथियो RTO के अधिकारियों ने बताया की ट्रैक्टर के साथ-साथ ट्रॉली का भी पंजीकरण कराना जरूरी है। अगर कोई नियमों को नहीं मानता है और 1 से ज्यादा ट्रॉली का संचालन करता है, तो ट्राली को सीज या जब्त भी किया जा सकता है साथ में किसानों पर जुर्माना लगाया जा सकता है ये आरटीओ विभाग द्वारा बनाया गया नियम है। अगर ट्रैक्टर चालक इन नियमों का पालन नहीं करता है और ट्रैक्टर-ट्रॉली का संचालन करता हैं, तो उसे लाखों रुपए के भारी भरकम जुर्माना पड़ सकता है

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About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों  को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।